नगर पालिका उप निर्वाचन-2024 परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक 33 में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित
बैतुल. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिका उप निर्वाचन-2024 के तहत नगर पालिका परिषद सारनी के लिए आगामी 9 दिसंबर 2024 को मतदान सम्पन्न होना है। इस दौरान आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्वाचन के दौरान लोक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए नगर पालिका परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक 33 के अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों आग्नेयास्त्रों शस्त्र मतगणना अवधि 12 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को स्वीकृत शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सुरक्षा एवं निजी प्रतिष्ठानों के पक्ष में स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञा पत्र में लागू नहीं होगा। इस आदेश से प्रभावित होने वाले लायसेंस धारकों द्वारा यदि उपरोक्त निलंबन कालावधि में शस्त्र अपने आधिपत्य में रखा जाता है, तो उनके विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सारनी थाने में जमा कराएं शस्त्र……………….
जारी आदेश के अनुसार समस्त शस्त्र लायसेंस धारक अपने शस्त्र को तत्काल अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराऐंगे। जिले के थाना प्रभारी सारनी को आदेशित किया गया है कि वे नगर पालिका परिषद सारणी के वार्ड क्र. 33 के समस्त शस्त्र लायसेंस धारकों से शस्त्र प्राप्त कर थाने में जमा करें। जमाकर्ता द्वारा शस्त्र लायसेंस धारकों को विधिवत उचित प्राप्ति रसीद दी जाए। उक्त शस्त्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाए तथा नगर पालिका उप निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया 12 दिसंबर 2024 तक संपन्न होने के पश्चात समस्त शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जाए।
कलेक्टर ने जारी किए आदेश………………..
जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त बैंकों, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा एवं मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लायसेंसो तथा समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारियों, बैंक के सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के शस्त्र लायसेंस को छोड़कर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) ख में निहित प्रावधानों के अनुसार बैतूल जिले की नगर पालिका परिषद सारनी के वार्ड क्रमांक.33 जहां उप निर्वाचन सम्पन्न होना है के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र 5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लायसेंसों को 12 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित किया जाता है।