राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों को जारी किए कारण बताओं नोटिस
एक दिवस के अंदर लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण करने के दिए सख्त निर्देश
बैतूल. 19 नवम्बर, 2024 लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व विभाग की सीमांकन और अविवादित नामांतरण के 463 प्रकरणों को समयसीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रकाणों का एक दिवस में निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए है। समय निराकरण नहीं करने की दशा में संबंधित राजस्व अधिकारी के विरुद्ध लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2010 की धारा 7 के तहत ज़ुर्माना अधिरोपित करने के लिए नियमानुसार द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अनुशंसा की जाएगी। अनुशंसा की प्रत्याशा में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी युक्तियुक्त कारण होने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।